हाईकोर्ट के आदेश पर यातायात सुगम बनाने बोदरी में सड़क किनारे का अतिक्रमण हटाया गया।

बिलासपुर-आजाद भारत न्यूज़ लाइव- माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश तथा कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम बिल्हा के मार्गदर्शन में शनिवार, 23 अगस्त 2025 को बोदरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।


सुबह 8 बजे से शाम 4:30 बजे तक चले इस अभियान में नया पारा चौक बोदरी से चकरभाठा ब्रिज तक एवं रहंगी मोड़ बोदरी से उच्च न्यायालय आवासीय परिसर तक सड़क और सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण हटाए गए।
नगरपालिका बोदरी की टीम ने सड़क किनारे लगाए गए फलों-सब्जियों के ठेले, कर-गुमटी, अवैध शेड और दुकानों के सामने फैलाए गए सामान जब्त किए। वहीं, यातायात बाधित करने वाले अव्यवस्थित ढंग से खड़े वाहनों को ट्रैफिक लिफ्टर की मदद से उठाकर चकरभाठा थाने में खड़ा कराया गया।

अभियान में तहसीलदार बोदरी संदीप साय, नायब तहसीलदार ओमप्रकाश चंद्रवंशी, थाना प्रभारी उत्तम साहू, सीएमओ बोदरी भारती साहू, राजस्व विभाग, कोटवार, पुलिस व नगरपालिका अमले की टीम मौजूद रही।
यह कार्यवाही हाईकोर्ट के आदेश पर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने और आमजन को सुगम आवागमन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई।